PAN-Aadhaar Linking: आखिरी 3 दिन शेष
चेतावनी: 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड 'इनऑपरेटिव' (Inoperative) हो जाएगा।
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर पाएंगे और न ही अपना रिफंड क्लेम कर पाएंगे। यहाँ स्टेटस चेक करने से लेकर लिंक करने तक की पूरी जानकारी दी गई है।
भाग 1: लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
सबसे पहले यह जान लें कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं:
ऑनलाइन तरीका:
- इनकम टैक्स पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं।
- 'Quick Links' में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
- अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें।
- 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
SMS तरीका:
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से टाइप करें: UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन> और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
भाग 2: PAN-Aadhaar लिंक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
यदि आपका पैन लिंक नहीं है, तो ₹1,000 की लेट फीस के साथ इसे ऐसे लिंक करें:
1. फीस का भुगतान करें
- पोर्टल पर 'Link Aadhaar' विकल्प चुनें।
- अपना PAN और आधार डालकर 'Validate' करें।
- 'e-Pay Tax' के जरिए भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
- Assessment Year में 2026-27 और Type of Payment में 'Other Receipts (500)' चुनें।
- Net Banking या UPI से ₹1,000 का भुगतान पूरा करें।
2. लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें
भुगतान के 4-5 दिनों के बाद (या पेमेंट अपडेट होने पर) दोबारा पोर्टल पर आएं:
- फिर से 'Link Aadhaar' पर जाएं और डिटेल्स भरें।
- अब 'Continue' पर क्लिक करें (आपका पेमेंट ऑटो-वेरिफाई हो जाएगा)।
- आधार के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें।
- 'Link Aadhaar' बटन दबाएं और OTP डालकर सबमिट करें।
जरूरी सूचना: आपके PAN और आधार में नाम और जन्मतिथि (DOB) का मेल खाना अनिवार्य है। यदि इसमें अंतर है, तो पहले उसे ठीक करवाएं, अन्यथा लिंकिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी।
लिंक न करने के नुकसान
- आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे।
- पेंडिंग टैक्स रिफंड जारी नहीं होंगे।
- बैंकों में अधिक दर (20% तक) पर TDS कटेगा।
- प्रॉपर्टी खरीदने या बड़े निवेश में समस्या आएगी।

0 टिप्पणियाँ