PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर: जुर्माना और परेशानियां से बचें, ऐसे करें लिंक

PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर: जुर्माना और परेशानियां से बचें

PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025: जुर्माना और परेशानियां से बचें, ऐसे करें लिंक

नई दिल्ली, 31 दिसंबर 2025: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आज आखिरी मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद अनलिंक्ड पैन कार्ड इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, रिफंड लेने और कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बड़ी दिक्कतें आएंगी।

क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की अप्रैल 2025 की नोटिफिकेशन के अनुसार, खासतौर पर उन लोगों के लिए यह अनिवार्य है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन अलॉट हुआ था। अब उन्हें अपना फाइनल आधार नंबर लिंक करना होगा। पुराने पैन होल्डर्स के लिए भी यह जरूरी है अगर पहले नहीं किया गया हो।

लिंक न करने पर:
- पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा (1 जनवरी 2026 से)।
- ITR फाइल नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में समस्या।
- हायर TDS/TCS कटेगा।

जुर्माना कितना?

इस विशेष कैटेगरी (एनरोलमेंट आईडी वाले) के लिए 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग फ्री है। अन्य मामलों में लेट लिंकिंग पर ₹1,000 का जुर्माना (सेक्शन 234H के तहत)। डेडलाइन मिस करने के बाद भी ₹1,000 जुर्माना देकर लिंक कर पैन रीएक्टिवेट कर सकते हैं।

पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
  2. 'Quick Links' में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
  3. अपना पैन और आधार नंबर डालें, सबमिट करें।
  4. स्टेटस दिख जाएगा – लिंक्ड या नॉट लिंक्ड।
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ऑनलाइन कैसे लिंक करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

  1. वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar' चुनें।
  3. अपना पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें।
  4. अगर जरूरी हो तो ₹1,000 फी पेमेंट करें (ई-पे टैक्स ऑप्शन से)।
  5. कैप्चा कोड डालें और 'Validate' क्लिक करें।
  6. आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, उसे एंटर करें।
  7. सबमिट करें – सफल होने पर कन्फर्मेशन मिलेगा।
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नोट: नाम, जन्मतिथि और जेंडर दोनों डॉक्यूमेंट्स में मैच करने चाहिए। अगर मिसमैच है, तो पहले आधार या पैन में करेक्शन करवाएं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बार-बार अपील की है कि लास्ट मिनट वेट न करें, क्योंकि सर्वर लोड से दिक्कत हो सकती है। आज ही चेक करें और लिंक करें, ताकि नया साल बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के शुरू हो।

अगर पहले से लिंक्ड है, तो कोई चिंता नहीं – सिर्फ अनलिंक्ड वाले प्रभावित होंगे। अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स पोर्टल विजिट करें।

स्रोत: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हालिया न्यूज अपडेट्स (दिसंबर 2025 तक)

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