पैन–आधार लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक: 31 दिसंबर से पहले ये काम कर लें, वरना पैन हो जाएगा निष्क्रिय
**नई दिल्ली, 6 दिसंबर 2025** – साल खत्म होने में सिर्फ 25 दिन बचे हैं और आपके पास अभी भी समय है कि अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। इसके बाद अगर पैन–आधार लिंक नहीं हुआ तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा।
इसका मतलब है कि आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, न रिफंड मिलेगा, न ही 50,000 रुपये से ज्यादा की कोई वित्तीय लेन-देन कर पाएंगे। बैंक खाता खोलना, प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी रजिस्टर करना, म्यूचुअल फंड में निवेश – सब रुक जाएगा
क्यों जरूरी है पैन–आधार लिंक?
2017 के वित्त विधेयक के तहत यह अनिवार्य किया गया था ताकि एक व्यक्ति के पास एक ही पैन हो, फर्जी पैन खत्म हों और काले धन पर अंकुश लगे। अभी तक 61 करोड़ से ज्यादा पैन जारी हो चुके हैं, लेकिन करीब 10–12 करोड़ पैन अभी भी आधार से नहीं जुड़े हैं।
31 दिसंबर के बाद क्या–क्या परेशानी होगी?
- नया, बिलंबित या संशोधित ITR फाइल नहीं कर सकेंगे
- टैक्स रिफंड रुक जाएगा
- TDS/TCS दोगुनी दर से कटेगा
- 50,000 रुपये से ज्यादा के लगभग सभी वित्तीय लेन-देन बंद
- नया बैंक खाता, डीमैट खाता, लोन, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा
- देर से लिंक करने पर 1,000 रुपये तक जुर्माना (धारा 234H के तहत)
ध्यान दें: 31 दिसंबर 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए बिलंबित/संशोधित ITR भरने की भी आखिरी तारीख है। दोनों डेडलाइन एक साथ हैं!
### किन लोगों को तुरंत लिंक करना चाहिए?
- जिनका पैन 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले जारी हुआ हो
- जिन्होंने पैन बनवाते समय आधार एनरोलमेंट आईडी (EID) का इस्तेमाल किया था (अब फाइनल आधार नंबर डालना जरूरी)
- जुलाई 2025 के बाद नए पैन लेने वालों को आवेदन के समय ही लिंक करना पड़ता है
छूट सिर्फ 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों, गैर-निवासियों और कुछ विशेष मामलों में ही मिलती है।
### घर बैठे 5 मिनट में पैन–आधार कैसे लिंक करें (स्टेप-बाय-स्टेप)
1. वेबसाइट खोलें: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal
2. अपने पैन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें (पहली बार हैं तो “Register” करें)
3. डैशबोर्ड पर “Link Aadhaar” या होमपेज पर सीधे “Link Aadhaar” पर क्लिक करें
4. अपना 10 अंक का पैन, 12 अंक का आधार नंबर और आधार में दर्ज पूरा नाम भरें
5. “I agree to validate Aadhaar details” का बॉक्स टिक करें
6. “Link Aadhaar” बटन दबाएं
7. आधार से लिंक्ड मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालें
8. सबमिट करें – बस हो गया!
लिंकिंग तुरंत हो जाती है। स्टेटस चेक करने के लिए उसी पेज पर “Link Aadhaar Status” में पैन डालकर देख सकते हैं।
अगर नाम, जन्मतिथि में अंतर है तो पहले आधार अपडेट करवाएं (myaadhaar.uidai.gov.in पर खुद कर सकते हैं)।
### अभी भी समय है – आज ही लिंक कर लें!
31 दिसंबर के बाद लिंक करने पर 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और पैन दोबारा सक्रिय होने में भी 4–30 दिन लग सकते हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि इस बार और कोई एक्सटेंशन नहीं होगा।
एक क्लिक में अपनी वित्तीय जिंदगी को सुरक्षित कर लें। आज ही लिंक करें, कल परेशान न हों!

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